How to Apply for Passport in Hindi – पासपोर्ट कैसे बनाएं ऑनलाइन
How to Apply for Passport in Hindi – पासपोर्ट कैसे बनाएं ऑनलाइन
Passport Kaise Banaye – पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन सेवा पासपोर्ट की www.passportindia.gov.in अधिकारी वेबसाइट में विजिट करना होगा।
- वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा होम पेज में आपको New user registration का ऑप्शन दिखाई देगा। option पर click करें।
संकेत प्रश्न में किसी एक ऑप्शन का चयन करे और जवाब ऐसा हो जो छोटा हो जैसे – जन्म स्थान शहर का नाम इसका प्रयोग आप तब कर सकते है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते है।
Passport से संबंधित हाई लाइट्स
पासपोर्ट कैसे बनाएं ऑनलाइन
Passport सरकार द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट है जो विदेश यात्रा करने के लिए वैध दस्तावेज होता है। साथ ही पासपोर्ट का उपयोग पहचान प्रमाण तौर पर भी किया जा सकता है इसमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, लिंग जन्मतिथि, फोटो एवं हस्ताक्षर होते हैं। यहां हमने Passport Ke Liye Apply Kaise Kare के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है, जैसे पासपोर्ट कैसे बनाएं, Passport Banwane Ke Liye Kya Document Chahiye पासपोर्ट आवेदन फॉर्म कैसे भरें, आवेदन फीस, पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं आप यहां जानेंगे। पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी देखें और फिर आवेदन करें।
भारत में पासपोर्ट के प्रकार
भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट बनाये जाते हैं, तीनों के बारे में आपको नीचे जानकारी दी गयी है-
1-Diplomatic passport -सबसे पहले आता है Diplomatic passport इस पासपोर्ट को राजनयिक पासपोर्ट कहा जाता है। पासपोर्ट का रंग मैरून होता है यह पासपोर्ट मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो राष्ट्रीय सरकार,राजनयिकों, आधिकारिक न्यायपालिका, वैधानिक अधिकारियों, सार्वजनिक कोरियर और विशेष रूप से स्वीकृत किसी अन्य व्यक्ति के नॉमिनेटेड सदस्य है।
2-Ordianary passport- इस पासपोर्ट को साधारण पासपोर्ट कहा जाता है। Ordianary passport में 36 या 60 पेज होते है,पासपोर्ट का कवर का रंग नील रंग का होता है। एक भारतीय नागरिक इस पासपोर्ट का प्रयोग सामान्य छुट्टी या बिजनेस ट्रिप के लिए कर सकता है। यह पासपोर्ट जारी करने की तिथि से लेकर अगले 10 साल के लिए वैध होता है और इसे अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
3-govenrment passport इस पासपोर्ट को आधिकारिक पासपोर्ट कहा जाता है इसके कवर का रंग ग्रे (स्लेटी) होता है,इसका उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो नॉमिनेटेड गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को विशेष रूप से सरकारी कार्य के लिए विदेश में नियुक्त सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Save My Details के ऑप्शन में Click करना है और इसके बाद Next के ऑप्शन में Click करना है।
- इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने family details का फॉर्म खुलेगा।
- Next को क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में Present Residential Address फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन में Previous passport का फॉर्म ओपन हो जायेगा आपको इस फॉर्म में पहले वाले ऑप्शन में No का ऑप्शन चयन करना है।
- और दूसरे विकल्प में आपको yes क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले कभी Passport के लिए Apply किया हो और आपको Passport प्राप्त न हुआ हो
- इस फॉर्म में आपको Present Residential Address की जानकारी दर्ज करनी है। पते से संबंधित जानकारी भरने के बाद आपको save my details के ऑप्शन में क्लिक करना है उसके बाद next के विकल्प का चयन करे।
- इस फॉर्म में आपको name or address,mobile number,teliphone number और email id की जानकारी दर्ज करनी है और save my details के ऑप्शन का चयन करके next के ऑप्शन में क्लिक करना है।
सभी डिटेल्स भरने के बाद save my details के ऑप्शन में क्लिक करे उसके बाद next के ऑप्शन का चयन करे।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन में Previous passport का फॉर्म ओपन हो जायेगा आपको इस फॉर्म में पहले वाले ऑप्शन में No का ऑप्शन चयन करना है।
- और दूसरे विकल्प में आपको yes क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले कभी Passport के लिए Apply किया हो और आपको Passport प्राप्त न हुआ हो
अब आपकी स्क्रीन में Passport Preview Details का फॉर्म ओपन हो जायेगा आपको इस फॉर्म में अपनी फोटो और Signature की फोटो अपलोड करनी है
इसके बाद आपके सामने Choose Payment Mode का फोर्म ओपन हो जायेगा आपको इस फॉर्म में फ़ीस की भुगतान राशि का का चयन करना है।
- अब आपको पेमेंट संबंधी जानकारी दर्ज करनी है
- आपको अगर अपने अकाउंट की डिटेल्स देखनी है देखनी है तो आपको पासपोर्ट वेबसाइट के होम पेज में लॉगिन करके service के first वाले option का चयन करके Application Form के विकल्प को सेलेक्ट करके Details देख सकते है।
पासपोर्ट के लिए ई-फॉर्म (e-form) कैसे डाउनलोड करें :-
- e-form डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं।
- पासपोर्ट सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर एक Forms and Affidavits का ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विभिन्न डाक्यूमेंट्स के डाउनलोड लिंक की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी।
- अब इस लिस्ट में Download e-Form के लिंक पर क्लिक करें।
- इस तरह से आपकी पासपोर्ट सेवा से e-form डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
Passport Application Status Track
- एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आवेदक को पासपोर्ट सेवा की passportindia.gov.in आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।
- वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा होम पेज में आपको Track Application status के ऑप्शन का चयन करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन में Track Application Status का फॉर्म ओपन हो जायेगा। फॉर्म में आपको
- Select the Application Status option वाले विकल्प को सेलेक्ट करना है।
- अब आपको फाइल नंबर दर्ज करनी है। यह नंबर आपको अपने पासपोर्ट रसीद से प्राप्त होगा। जो 15-digit alpha-numeric कोड में लिखा होगा।अब आपको date of birth को सेलेक्ट करके status track के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- अब आपको speed post number दिखाई देगा आपको इस नंबर को क्लिक कर अपने passport status track कर सकते है।
- इस तरह से आपको पासपोर्ट स्टेटस प्राप्त हो जायेगा।
पासपोर्ट बनाने के लिए (फ़ीस) शुल्क
यहाँ आपको पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त तत्काल शुल्क के बारे में बताया गया है –
पासपोर्ट कैसे बनाएं से जुड़े कुछ सवाल और जवाब
पासपोर्ट सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन पासपोर्ट बड़ी ही आसानी से बना सकते है।
पासपोर्ट का प्रयोग आईडेंटी के रूप में विदेश यात्रा करने लिए किया जाता है।
सामान्य पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष होती है।
पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in है।
ऑनलाइन पासपोर्ट बनाने के लिए समय की बचत की जा सकती है। आप घर बैठे आवेदन कर सकते है।
किसी भी नागरिक को किसी अन्य देश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होती यह विदेशों में नागरिकों के पहचान को सत्यापित करता है की वह व्यक्ति कहाँ है एवं यह एक वैध दस्तावेज के रूप में कार्य करता है ,इसमें नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज किया जाता है।



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